- मृत्यु
- क्रिटिकल इलनेस
- हेल्थ
- ग्रुप
- NRI
- ग्रामीण
- विशेष परिस्थितियां
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
ऑनलाइन क्लेम करें
ऑनलाइन क्लेम शुरू करने के लिए केवल 3 चरण
-
पॉलिसी विवरण वेरिफाई करें
-
लाइफ अश्योर्ड का विवरण सबमिट करें
-
नॉमिनी का विवरण सबमिट करें
ब्रांच पर क्लेम
-
डाउनलोड करें और भरें
क्लेम फॉर्म -
सभी आवश्यक
क्लेम संबंधी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें -
क्लेम फॉर्म और
संबंधित डॉक्यूमेंट सबमिट करें
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पता
मानचित्र
मृत्यु के क्लेम के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट:
1 प्राकृतिक रूप से हुई मृत्यु के लिए
अनिवार्य डॉक्यूमेंट
- ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट (डिमटीरियलाइज़्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मामले में आवश्यक नहीं)
- मृत्यु क्लेम फॉर्म
- स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र
- क्लेम करने वाले के पासपोर्ट साइज़ के फोटो
- पर्सनलाइज़्ड कैंसल चेक या बैंक पासबुक (प्रिंटेड अकाउंट नंबर, IFSC और अकाउंट होल्डर के नाम के साथ)
- क्लेम करने वाले का मान्य आइडेंटिटी प्रूफ
- क्लेम करने वाले का मान्य एड्रेस प्रूफ
- क्लेम करने वाले का PAN / फॉर्म 60 (अगर PAN कार्ड उपलब्ध न हो)
- नियोक्ता का प्रमाणपत्र (फॉर्म) अगर कार्यरत हों (पेंशन/एन्युटी प्लान के लिए आवश्यक नहीं)
अतिरिक्त दस्तावेज
- प्रमाणपत्र में मृत्यु का चिकित्सकीय कारण
- पहले किए गए सभी इलाजों के लिए मेडिकल रिकॉर्ड. (एडमिशन नोट, हिस्ट्री/प्रोग्रेस शीट, डिस्चार्ज/डेथ समरी, टेस्ट रिपोर्ट आदि.)
2 अप्राकृतिक मृत्यु (दुर्घटना में मृत्यु / हत्या / आत्महत्या)
अनिवार्य डॉक्यूमेंट
- ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट (डिमटीरियलाइज़्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मामले में आवश्यक नहीं)
- मृत्यु क्लेम फॉर्म
- स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र
- क्लेम करने वाले के पासपोर्ट साइज़ के फोटो
- पर्सनलाइज़्ड कैंसल चेक या बैंक पासबुक (प्रिंटेड अकाउंट नंबर, IFSC और अकाउंट होल्डर के नाम के साथ)
- क्लेम करने वाले का मान्य आइडेंटिटी प्रूफ
- क्लेम करने वाले का मान्य एड्रेस प्रूफ
- क्लेम करने वाले का PAN / फॉर्म 60 (अगर PAN कार्ड उपलब्ध न हो)
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)
अतिरिक्त दस्तावेज
- पंचनामा/इन्क्वेस्ट रिपोर्ट
- पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट (PMR)
- LA का ड्राइविंग लाइसेंस
- पुलिस फाइनल रिपोर्ट
- विसेरा रिपोर्ट (अगर लागू हो)
- न्यूज़पेपर कटिंग, अगर कोई हो,
- अन्य, जो भी लागू हो
- नियोक्ता का प्रमाणपत्र (फॉर्म) अगर कार्यरत हों (पेंशन/एन्युटी प्लान के लिए आवश्यक नहीं)
3 आपदा/प्राकृतिक आपदाएं
- सरकार/संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाणपत्र
- मृत्यु क्लेम फॉर्म (NEFT सहित)
- ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट (डीमैट के मामले में, ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है)
- क्लेम करने वाले का मान्य एड्रेस प्रूफ
- क्लेम करने वाले का मान्य आइडेंटिटी प्रूफ
- क्लेम करने वाले का PAN / फॉर्म 60 (अगर PAN कार्ड उपलब्ध न हो)
- क्लेम करने वाले की फोटो
- पर्सनलाइज़्ड कैंसल्ड चेक या बैंक पासबुक
नोट:
- KYC की किसी भी फोटोकॉपी या क्लेम करने वाले द्वारा जमा किए गए किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट की कॉपी को स्व-प्रमाणित किया जाना आवश्यक है.
- एच डी एफ सी लाइफ उपरोक्त के अलावा भी डॉक्यूमेंट की मांग कर सकती है (केस विशिष्ट).
INT/CL/12/22/31049
विशेष परिस्थितियों के लिए तुरंत क्लेम प्रोसेसिंग
1 साइक्लोन मिचौंग और उसके बाद भारी वर्षा/बाढ़
हम मृतकों के प्रति हृदय से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायल व्यक्तियों की शीघ्र रिकवरी के लिए शुभकामनाएं देते हैं.
हमने मिचौंग साइक्लोन और उसके बाद भारी वर्षा/बाढ़ के पीड़ितों के लिए क्लेम की सूचना देने के दिशानिर्देशों को और उसकी प्रोसेस को आसान बना दिया है, ताकि उनके इस मुश्किल वक्त में हम उनकी मदद कर सकें.
कृपया क्लेम प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखें:
- क्लेम करने वाले व्यक्ति/नॉमिनी द्वारा मृत्यु की लिखित सूचना
- स्थानीय सरकार, पुलिस या हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र
- नॉमिनी या लाभार्थी का आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ
- NEFT के लिए नॉमिनी की बैंक पासबुक/कैंसल किए गए चेक की कॉपी
किसी भी अन्य सहायता के लिए,
- कृपया हमें इस पर लिखें: [email protected]
- या हमें 022-68446529 पर कॉल करें, सोमवार-शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध (लोकल चार्ज अप्लाई होते हैं). नंबर से पहले कंट्री कोड न लगाएं, जैसे +91 या 00.
हमारे ब्रांच ऑफिस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के दौरान आपकी मदद करने के लिए आवश्यक सपोर्ट प्रदान करेंगे. एच डी एफ सी लाइफ की ब्रांच और प्रतिनिधियों का विवरण नीचे दिया गया है:
शाखा का नाम |
ब्रांच का पता |
नोडल ऑफिसर* |
फोन नंबर |
चेन्नई - टी नगर |
एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, |
पद्मनाबन के |
9566540478 |
*नोडल अधिकारी सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध होंगे (कार्य दिवस पर).
2 ओडिशा ट्रेन हादसा
हम मृतकों के प्रति हृदय से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायल व्यक्तियों की शीघ्र रिकवरी के लिए शुभकामनाएं देते हैं.
हमने ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए क्लेम सूचना के दिशानिर्देशों को आसान बना दिया है और उनके क्लेम को प्राथमिकता से प्रोसेस कर रहे हैं ताकि इस मुश्किल समय में उन्हें मदद मिल सके.
कृपया नीचे दिया गया प्रोसेस का विवरण देखें:
- क्लेम करने वाले व्यक्ति/नॉमिनी द्वारा मृत्यु की लिखित सूचना
- स्थानीय सरकार, पुलिस या हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया प्रमाणित मृत्यु प्रमाणपत्र सबमिट करें
- नॉमिनी या लाभार्थी का आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ सबमिट करें
- NEFT के लिए नॉमिनी की बैंक पासबुक/कैंसल किए गए चेक की कॉपी
किसी भी अन्य सहायता के लिए,
- कृपया हमें इस पर लिखें: [email protected]
- या हमें 2268446529 पर कॉल करें, सोमवार से शनिवार तक 10 AM से 6 PM के बीच उपलब्ध (स्थानीय शुल्क लागू).
हमारे ब्रांच ऑफिस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के दौरान आपकी मदद करने के लिए आवश्यक सपोर्ट प्रदान करेंगे. एच डी एफ सी लाइफ की ब्रांच और प्रतिनिधियों का विवरण नीचे दिया गया है:
शाखा का नाम |
ब्रांच का पता |
नोडल ऑफिसर* |
फोन नंबर |
कटक |
एच डी एफ सी लाइफ, 2nd फ्लोर, रॉयल टावर, लिंक रोड स्क्वेयर, मधुपटना, कटक, ओडिशा - 753010 |
राकेश पटनायक |
9938712838 |
कोलकाता - मेनका एस्टेट |
एच डी एफ सी लाइफ, ग्राउंड और 1st फ्लोर, 3 रेड क्रॉस प्लेस, गवर्नर हाउस के पास, कोलकाता- 700001, पश्चिम बंगाल |
देबाशीष पाल |
9874432272 |
*नोडल अधिकारी सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध होंगे (कार्य दिवस पर).
ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों से संबंधित क्लेम का सेटलमेंट: 02.06.2023 को ओडिशा राज्य में हुई दुर्घटना | |||||||||
एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | |||||||||
इस तिथि तक: 10.12.2023 | |||||||||
सीरियल नंबर | क्लेम का प्रकार | रिपोर्ट किए गए क्लेम | निपटान किए गए क्लेम | बकाया क्लेम | टिप्पणी | ||||
नंबर | राशि (लाख में) | नंबर | राशि (लाख में) | नंबर | राशि (लाख में) | ||||
1 | इंडिविजुअल इंश्योरेंस | डेथ क्लेम (राइडर बेनिफिट के साथ, अगर कोई हो) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
2 | PMJJBY | डेथ क्लेम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
3 | पर्सनल एक्सीडेंट (PMSBY के अलावा) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | ||
4 | हेल्थ क्लेम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | ||
5 | अन्य सभी विविध | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
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INT/CL/11/22/30135
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम प्रोसेस फ्लो
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम प्रोसेस फ्लो
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम प्रोसेस फ्लो
-
नॉमिनी सदस्य के मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ उस बैंक से संपर्क करें जिसमें सदस्य का वह 'सेविंग बैंक अकाउंट' था, जिसके माध्यम से उसे PMJJBY के तहत कवर किया गया था.
-
नॉमिनी, नियुक्त वेबसाइट सहित, बैंक या किसी अन्य नियुक्त स्रोत जैसे इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच, हॉस्पिटल, PHCs, BCs, इंश्योरेंस एजेंट आदि से क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद प्राप्त करे. संबंधित बीमा कंपनियां ऐसे सभी स्थानों पर फॉर्म की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी. इसका अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को फॉर्म देने से इनकार नहीं किया जाएगा.
-
नॉमिनी को, उस बैंक को जिसमें सदस्य का 'सेविंग बैंक अकाउंट' था, जिसके माध्यम से उसे PMJJBY के तहत कवर किया गया था, नॉमिनी के बैंक अकाउंट (अगर उपलब्ध है) के कैंसल किए गए चेक की फोटोकॉपी या बैंक अकाउंट के विवरण सहित विधिवत भरा गया क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रसीद, मृत्यु प्रमाणपत्र सबमिट आदि सबमिट करने होंगे.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम प्रोसेस फ्लो
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-
नॉमिनी सदस्य के मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ उस बैंक से संपर्क करें जिसमें सदस्य का वह 'सेविंग बैंक अकाउंट' था, जिसके माध्यम से उसे PMJJBY के तहत कवर किया गया था.
-
नॉमिनी, नियुक्त वेबसाइट सहित, बैंक या किसी अन्य नियुक्त स्रोत जैसे इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच, हॉस्पिटल, PHCs, BCs, इंश्योरेंस एजेंट आदि से क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद प्राप्त करे. संबंधित बीमा कंपनियां ऐसे सभी स्थानों पर फॉर्म की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी. इसका अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को फॉर्म देने से इनकार नहीं किया जाएगा.
-
नॉमिनी को, उस बैंक को जिसमें सदस्य का 'सेविंग बैंक अकाउंट' था, जिसके माध्यम से उसे PMJJBY के तहत कवर किया गया था, नॉमिनी के बैंक अकाउंट (अगर उपलब्ध है) के कैंसल किए गए चेक की फोटोकॉपी या बैंक अकाउंट के विवरण सहित विधिवत भरा गया क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रसीद, मृत्यु प्रमाणपत्र सबमिट आदि सबमिट करने होंगे.
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एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन्स कोविड-19 क्लेम को कवर करता है
एच डी एफ सी लाइफ द्वारा पहले से ही जारी किए गए सभी प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19 क्लेम को कवर करते हैं. क्लेम का सेटलमेंट पॉलिसी खरीदते समय सभी पहले से मौजूद मेडिकल स्थितियों को घोषित करने के अधीन होगा और यह पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट और मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लागू नियम और शर्तों के अनुसार होगा. पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई एक्सक्लूज़न नहीं है
एच डी एफ सी लाइफ द्वारा पहले ही जारी किए गए राइडर केवल पॉलिसी में निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों को कवर करते हैं और इसलिए कोविड-19 का क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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FY 2022-2023 के लिए
हमने 99.39% व्यक्तिगत क्लेम्स का भुगतान किया है!*
एच डी एफ सी लाइफ में, हम आसान और विशिष्ट रूप से संवेदनशील क्लेम अनुभव सुनिश्चित करते हैं. हम क्लेम के तेज़ सेटलमेंट के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयास करते हैं तथा हमारा यह प्रयास और आश्वासन हमारे क्लेम सेटलमेंट रेशियो में दिखाई देता है.
उसी दिन क्लेम प्रोसेसिंग
शुरू होने की तिथि से 3 वर्षों के बाद, सभी इंडिविजुअल क्लेम 24 कार्यकारी घंटों के भीतर प्रोसेस किए जाते हैं**
*FY 2022-23 के ऑडिटेड वार्षिक आंकड़ों के अनुसार इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो पॉलिसी की संख्या पर निकाला गया है.
अधिक जानें**बशर्ते हमें सभी संबंधित और आवश्यक डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हों और अन्य किसी जांच की आवश्यकता न हो. क्लेम अनुरोध अप्रूव होने के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस पूरी की जाएगी.
अधिक जानेंकोई प्रश्न है
हम आपको क्लेम प्रोसेस के बारे में सभी जानकारियां देंगे
इसके लिए क्लेम से संबंधित जानकारी का रेडी रेकनर
आसान सेटलमेंट अनुभव
1 मृत्यु क्लेम को प्रोसेस करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है?
क्लेम को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट मृत्यु के कारण पर आधारित हैं, ये डॉक्यूमेंट हैं:
क्रम. |
डॉक्यूमेंट का नाम |
प्राकृतिक |
अप्राकृतिक |
दैवीय आपदा |
i. |
बैंक अकाउंट प्रूफ के साथ क्लेम फॉर्म |
✔ |
✔ |
✔ |
ii. |
सरकार द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाणपत्र |
✔ |
✔ |
✔ |
III. |
क्लेम करने वाले की फोटो |
✔ |
✔ |
✔ |
iv. |
क्लेम करने वाली की पहचान और एड्रेस का प्रूफ |
✔ |
✔ |
✔ |
v. |
मूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट |
✔ |
✔ |
✖ |
vi. |
क्लेम करने वाले का PAN / फॉर्म 60 (अगर PAN कार्ड उपलब्ध न हो) |
✔ |
✔ |
✔ |
vii. |
हॉस्पिटल के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित पोस्ट मॉर्टम |
✖ |
✔ |
✖ |
viii. |
डायग्नोसिस और उपचार के मेडिकल रिकॉर्ड |
✔ |
✖ |
✖ |
ix. |
डॉक्टर / हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट (फॉर्म)* |
✔ |
✖ |
✖ |
x. |
नियोक्ता का प्रमाणपत्र (फॉर्म)* अगर कार्यरत हैं |
✔ |
✔ |
✖ |
xi. |
पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रमाणित पुलिस रिकॉर्ड |
✖ |
✔ |
✖ |
ध्यान दें✔ : आवश्यक डॉक्यूमेंट
✖ : डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं
- अप्राकृतिक कारण का अर्थ होता है, दुर्घटना के कारण/हत्या/आत्महत्या.
- फोटोकॉपी के रूप में सबमिट किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट को एच डी एफ सी लाइफ के कर्मचारी द्वारा ओरिजिनल रूप में देखे जाने और वेरिफाई किए जाने की आवश्यकता होगी.
- * हमारी वेबसाइट पर इस लिंक के तहत "फॉर्म डाउनलोड करें" टैब में सभी आवश्यक फॉर्म उपलब्ध हैं - https://www.hdfclife.com/hindi/claims
- डॉक्यूमेंट (i – iv) केवल तभी आवश्यक हैं जब निम्नलिखित प्रोडक्ट के तहत क्लेम सबमिट किए जाते हैं - पेंशन प्लान, सिंगल प्रीमियम होल ऑफ लाइफ, सेविंग अश्योरेंस प्लान, इमिडिएट एन्युटी प्लान.
- ग्रुप क्लेम के लिए ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी.
- एच डी एफ सी लाइफ उपरोक्त के अलावा भी डॉक्यूमेंट की मांग कर सकती है (केस विशिष्ट).
- रजिस्टर्ड बीमा रिपोजिटरी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसी जारी किए जाने पर कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसी का फिजिकल वर्ज़न सबमिट नहीं करना पड़ता है.
2 क्रिटिकल इलनेस क्लेम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं?
- बैंक अकाउंट प्रूफ के साथ क्रिटिकल इलनेस क्लेम फॉर्म
- मेडिकल रिकॉर्ड जैसे, डायग्नोस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट, डायग्नोस की गई बीमारी के उपचार के तथा हॉस्पिटल के रिकॉर्ड
- मूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट
- क्लेम करने वाले का PAN कार्ड और एड्रेस प्रूफ
3 कौन से अकाउंट प्रूफ सबमिट किए जा सकते हैं?
मृत्यु क्लेम के लिए, प्री-प्रिंटेड अकाउंट नंबर, IFSC कोड और लाभार्थी के नाम के साथ ओरिजिनल कैंसल किया गया पर्सनलाइज़्ड चेक या ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट
क्रिटिकल इलनेस क्लेम के लिए, प्री-प्रिंटेड अकाउंट नंबर, IFSC कोड और लाइफ अश्योर्ड के नाम के साथ ओरिजिनल कैंसल किया गया पर्सनलाइज़्ड चेक या ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट
4 अगर नॉमिनी के पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या किया जाना चाहिए?
- पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो जाने पर इसके स्थान पर एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड सबमिट किया जाना चाहिए. क्षतिपूर्ति बॉन्ड स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए और इसकी विधिवत नोटेरी होनी चाहिए. स्टाम्प पेपर की वैल्यू अलग-अलग राज्य में लागू वैल्यू के अनुसार होगी.
- क्षतिपूर्ति बांड के लिए टेम्पलेट हमारी वेबसाइट पर "फॉर्म और डाउनलोड" सेक्शन में क्विकलिंक के तहत उपलब्ध है.
1 मृत्यु क्लेम राशि का भुगतान किसको किया जाएगा?
क्लेम की राशि पॉलिसी के तहत पॉलिसीधारक / नॉमिनी / लाभार्थी / नियुक्त व्यक्ति / असाइनी को देय है. प्रत्येक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन भूमिकाओं में नामित व्यक्तियों के नाम का स्पष्ट उल्लेख करता है.
भुगतान के लिए नियम |
प्राप्तकर्ता |
UL-यंग स्टार/चिल्ड्रन प्लान में |
लाभार्थी |
प्रस्तावित पॉलिसीधारक, लाइफ अश्योर्ड व्यक्ति से अलग है |
प्रस्तावित पॉलिसीधारक |
पॉलिसी असाइन की गई है |
असाइनी |
उपरोक्त में से कोई नहीं |
नॉमिनी (मृत्यु क्लेम के लिए) / लाइफ अश्योर्ड (लिविंग बेनिफिट क्लेम के लिए) |
नॉमिनी एक नाबालिग है |
नियुक्त व्यक्ति |
ध्यान दें:
- अगर लाइफ अश्योर्ड ने नॉमिनेशन/नियुक्त व्यक्ति को बदला है. मृत्यु क्लेम राशि कंपनी के साथ रजिस्टर्ड नवीनतम नॉमिनी/नियुक्त व्यक्ति को देय होगी
- अगर पॉलिसी दोबारा असाइन की जाती है, तो मृत्यु क्लेम राशि कंपनी के साथ रजिस्टर्ड नवीनतम नॉमिनी/नियुक्त व्यक्ति को देय होती है
- अगर पॉलिसी के तहत कोई नामांकन नहीं है, तो मृतक लाइफ अश्योर्ड व्यक्ति के उत्तराधिकारी को मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाएगा. एच डी एफ सी लाइफ को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी; अगर उत्तराधिकारी नाबालिग है, तो अभिभावक प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी
2 मैं एच डी एफ सी लाइफ को मृत्यु क्लेम के बारे में सूचना कैसे दे सकता/सकती हूं?
क्लेम इसके द्वारा सबमिट किया जा सकता है:
- ऑनलाइन क्लेम करें -> https://lifeeasy.hdfclife.com/
- व्हॉट्सऐप -> https://bit.ly/39L8qq6
- ब्रांच -> एच डी एफ सी लाइफ ब्रांच लोकेटर
3 वह समय अवधि क्या है जिसके भीतर कंपनी को क्लेम के बारे में सूचना दे दी जानी चाहिए?
क्लेम की सूचना जल्द से जल्द दी जानी चाहिए, ताकि कंपनी क्लेम को प्रोसेस कर सके.
4 क्या लाइफ, ग्रुप और ग्रामीण सभी क्लेम के लिए NEFT अनिवार्य है?
- 13 फरवरी 2014 को जारी IRDAI के सर्कुलर नंबर IRDA/F&A/CIR/GLD/056/02/2014 के अनुसार, कस्टमर्स को किए गए सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने चाहिए. इसलिए, क्लेम भुगतान को प्रोसेस करने के लिए कस्टमर का NEFT विवरण अनिवार्य है.
- NEFT भुगतान केवल भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट या NRO अकाउंट में किए जाएंगे.
- अगर भुगतान NRE अकाउंट में जमा किया जाना है, तो चेक जारी किया जाएगा.
5 इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रोसेसिंग समयसीमा क्या है?(IRDA)?
क्लेम का प्रकार |
क्लेम सेटलमेंट टर्नअराउंड टाइम |
क्लेम जिसके लिए जांच की आवश्यकता नहीं होती है |
सभी संबंधित पेपर और आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने से 30 दिन |
क्लेम जिसके लिए जांच की आवश्यकता होती है |
क्लेम दर्ज करने की तिथि से 120 दिन |
1 अगर मैं क्लेम के निर्णय से संतुष्ट नहीं हूं, तो मेरे लिए कौन सी शिकायत निवारण प्रक्रिया उपलब्ध है?
किसी भी शिकायत/परिवाद के मामले में कस्टमर हमसे नीचे दिए गए एड्रेस पर संपर्क कर सकता है:
शिकायत निवारण अधिकारी
एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
12th फ्लोर, लोढ़ा एक्सेलस,
अपोलो मिल्स कंपाउंड, N. M. जोशी रोड,
महालक्ष्मी, महाराष्ट्र, मुंबई - 400 011
हेल्पलाइन नंबर: 022-68446530 (लोकल चार्जेज़ लागू)
ईमेल: [email protected]
अगर आप हमारी सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं, तो हमने आपकी शिकायतों का प्रभावी और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक तंत्र बनाया है. आप हमारा शिकायत निवारण लिंक यहां देख सकते हैं
अगर आप अभी भी क्लेम रिव्यू कमेटी द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं बीमा लोकपाल आपके क्षेत्र में
1 मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लेम रजिस्टर्ड है?
- एच डी एफ सी लाइफ, डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिनों के भीतर एक स्वीकृति पत्र भेजेगा.
- अगर आगे कोई आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में इस पत्र के माध्यम से, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर ईमेल के माध्यम से और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी.
2 अगर एच डी एफ सी लाइफ द्वारा किया गया NEFT भुगतान बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो क्या होगा?
- क्लेम करने वाले को एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें NEFT फेल होने की सूचना दी जाएगी.
- अकाउंट प्रूफ के साथ नया NEFT मैंडेट प्राप्त होने पर भुगतान प्रोसेस किया जाएगा.
3 अगर कोई क्लेम अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इसके बारे में सूचना कैसे दी जाएगी?
एच डी एफ सी लाइफ क्लेम अस्वीकार करने के कारण सहित निर्णय के 10 दिनों के भीतर एक विस्तृत अस्वीकृति पत्र भेजेगा.
क्लेम प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन लिंक में बताए अनुसार रहेंगे.
अगर क्लेम करने वाला भारत के बाहर रह रहा है, तो हमने नीचे दिए गए एनेबलर प्रदान किए हैं
1 मैं एच डी एफ सी लाइफ को क्लेम के बारे में कैसे बताऊं?
- अगर क्लेम करने वाला दुबई में रहता है, तो क्लेम डॉक्यूमेंट हमारे दुबई प्रतिनिधि ऑफिस में जमा किए जा सकते हैं.
- इसके अलावा, क्लेम करने वाला हमें इस ईमेल एड्रेस पर डॉक्यूमेंट ईमेल भी कर सकता है [email protected] (सब्जेक्ट लाइन NRI क्लेम के साथ). फिज़िकल डॉक्यूमेंट इस एड्रेस पर भेजे जाने चाहिए:
क्लेम्स डिपार्टमेंट
एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5th फ्लोर, ILFS बिल्डिंग, प्लॉट नं. C-22, G-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (E),
मुंबई – 400 051
2 क्या क्लेम का भुगतान विदेशी करेंसी में किया जाएगा?
क्लेम का भुगतान केवल भारतीय करेंसी (₹) में किया जाएगा.
3 क्या मैं क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए NRE अकाउंट सबमिट कर सकता/सकती हूं?
- अगर क्लेम करने वाला NRE अकाउंट नंबर प्रदान करता है, तो चेक जारी किया जाएगा और उसके एड्रेस पर भेजा जाएगा.
- अगर पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान NRE अकाउंट से किया गया है, तो ही रिपेट्रिएशन लेटर जारी किया जाएगा. कृपया NRE अकाउंट के माध्यम से किए गए प्रीमियम भुगतान का प्रमाण सबमिट करें, ताकि हम रिपेट्रिएशन लेटर जारी कर सकें.
1 मुझे अपने TPA के बारे में कैसे पता चलेगा?
TPA सर्विसेज़ केवल हेल्थ अश्योर प्लान के तहत क्लेम के लिए उपलब्ध हैं और अन्य हेल्थ प्लान में क्लेम के लिए उपलब्ध नहीं हैं.
कृपया इससे संपर्क करें
पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज (TPA) प्राइवेट लिमिटेड
क्लेम्स डिपार्टमेंट
प्लॉट नंबर . A-442, रोड नंबर - 28,
वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट,
ठाणे (वेस्ट) - 400 604, महाराष्ट्र
टोल फ्री हेल्प लाइन: 1800227922(24 X 7 घंटे)
ईमेल: [email protected]
कस्टमर पोर्टल: https://www.paramounttpa.com/hdfclife/
2 क्लेम प्रोसेसिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं?
परिमाप |
हेल्थ अश्योर प्लान |
कैंसर केयर, ईज़ी हेल्थ, कार्डिएक केयर, सर्जिकल केयर
|
ओरिजिनल रूप में आवश्यक डॉक्यूमेंट की लिस्ट |
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उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट जिन्हें कॉपी के रूप में सबमिट किया जा सकता है (पॉलिसीधारक द्वारा स्व-प्रमाणित) |
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डॉक्यूमेंट, जिन्हें कॉपी के रूप में सबमिट किया जा सकता है (हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित) |
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प्लान के प्रकार के लिए विशिष्ट डॉक्यूमेंट |
NA |
ईज़ी हेल्थ :
कैंसर केयर:
कार्डिएक केयर:
|
3 मैं क्लेम से संबंधित डॉक्यूमेंट कहां सबमिट कर सकता/सकती हूं?
हेल्थ अश्योर प्लान के तहत क्लेम - इन्हें प्रोसेसिंग के लिए सीधे TPA को भेजें. TPA तथा डॉक्यूमेंट संबंधी दिशानिर्देश ऊपर दिए गए हैं
किसी अन्य हेल्थ प्लान के तहत क्लेम करने के लिए नज़दीकी एच डी एफ सी लाइफ ब्रांच में जाएं और डॉक्यूमेंट सबमिट करें
हेल्थ अश्योर क्लेम के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने के 15 दिनों के भीतर और अन्य हेल्थ प्लान के तहत क्लेम के लिए क्लेम की घटना के 60 दिनों के भीतर आवश्यक सभी क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ एच डी एफ सी लाइफ को क्लेम के बारे में सूचित करना आवश्यक है. हालांकि, अगर क्लेम करने वाले के नियंत्रण से परे कारकों के कारण क्लेम की सूचना देने में देरी हो जाती है और इसके विवरण लिखित में हमें दे दिए जाते हैं तथा देरी का कारण प्रमाणित हो जाता है, तो हम देरी से क्लेम सूचना की अनुमति भी दे सकते हैं.
4 हेल्थ अश्योर प्लान के तहत कैशलेस क्लेम सर्विस प्राप्त करने के लिए मुझे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट कहां मिलेगी?
नेटवर्क सर्विस प्रदाताओं की लिस्ट देखने के लिए TPA की वेबसाइट पर जाएं
पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज़ (TPA) प्राइवेट लिमिटेड के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
https://www.paramounttpa.com/hdfclife/
या
आप हॉस्पिटल के नेटवर्क स्टेटस के बारे में जानने के लिए TPA से संपर्क कर सकते हैं
5 हेल्थ अश्योर प्लान के तहत क्लेम सर्विस प्राप्त करने के लिए मैं अपना हेल्थ कार्ड कहां से डाउनलोड कर सकता/सकती हूं?
पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज़ (TPA) प्राइवेट लिमिटेड के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
https://www.paramounttpa.com/hdfclife/
6 मैं क्लेम फॉर्म कहां से डाउनलोड कर सकता/सकती हूं?
आप ऊपर मौजूद "क्लेम फॉर्म" सेक्शन से क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. ड्रॉपडाउन से "हेल्थ इंश्योरेंस" चुनें.
7 क्लेम से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
हेल्थ अश्योर क्लेम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, पॉलिसीधारक/इंश्योर्ड व्यक्ति इनसे संपर्क कर सकते हैं :
पैरामाउंट TPA: 1800227922 या हमें इस एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं
[email protected] या यहां जा सकते हैं https://www.paramounttpa.com/hdfclife/
अन्य हेल्थ प्लान के तहत क्लेम से संबंधित प्रश्नों के लिए संपर्क करें [email protected] या इस पर कॉल करें 18602679999
8 अगर TPA मेरी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
कृपया इस पर लिखें [email protected] या इस पर कॉल करें 18602679999
11 कैंसर केयर, कार्डियक केयर, ईज़ी हेल्थ प्लान के तहत क्लेम करते समय क्लेम से संबंधित डॉक्यूमेंट कहां सबमिट करें?
आप निम्नलिखित माध्यमों से अपने क्लेम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए सबमिट कर सकते हैं:
- नज़दीकी एच डी एफ सी लाइफ ब्रांच में जाएं और डॉक्यूमेंट सबमिट करें
- अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से ईमेल करें [email protected]
"आसान और तेज़ ईमेल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कृपया अटैचमेंट सहित अपने ईमेल साइज़ को 10 MB से कम तक सीमित करें.
13 क्लेम करते समय कौन से एक्सक्लूज़न लागू होते हैं?
आप पॉलिसी लेवल कवरेज और एक्सक्लूज़न के लिए अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं
1 क्लेम प्रोसेसिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं?
क्लेम निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल या प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ सबमिट किए जाने चाहिए:
- ओरिजिनल तथा विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित क्लेम फॉर्म (NEFT विवरण सहित)
- पॉलिसी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल/प्रमाणित कॉपी
- क्लेम करने वाले का आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ
- एडवांस डिस्चार्ज वाउचर
- उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा प्रमाणित डायग्नोसिस और उपचार के लिए मेडिकल रिकॉर्ड की एक कॉपी
- पिछले मेडिकल रिकॉर्ड की एक स्व-प्रमाणित कॉपी
- उपचार करने वाले चिकित्सक का स्टेटमेंट
- फैमिली डॉक्टर का सर्टिफिकेट
- नियोक्ता प्रमाणपत्र (अगर लागू हो)
- कृपया ध्यान दें कि नीचे दी गई आवश्यक डॉक्यूमेंट की लिस्ट एक सांकेतिक लिस्ट है और हम अतिरिक्त डॉक्यूमेंट मांगने या अतिरिक्त आवश्यकताएं सामने रखने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.
2 मैं क्लेम से संबंधित डॉक्यूमेंट कहां सबमिट कर सकता/सकती हूं?
आप निम्नलिखित माध्यमों से अपने क्लेम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए सबमिट कर सकते हैं:
- इसे प्रोसेसिंग के लिए नीचे दिए गए एड्रेस पर सीधे हेल्थ क्लेम टीम को भेजें:
हेल्थ क्लेम टीम
11th फ्लोर, लोधा एक्सेलस, अपोलो मिल्स कंपाउंड
N.M. जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई, 400011, महाराष्ट्र
ईमेल: [email protected]
टेलीफोन: 66682846
- सेल्स पर्सन को डॉक्यूमेंट प्रदान करें.
- नज़दीकी ब्रांच में जाएं और डॉक्यूमेंट सबमिट करें.
- स्थिति के डायग्नोसिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर, सभी आवश्यक क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ, एच डी एफ सी लाइफ को क्लेम के संबंध में सूचना दी जानी चाहिए. हालांकि, अगर क्लेम करने वाले के नियंत्रण से परे कारकों के कारण क्लेम की सूचना देने में देरी हो जाती है तथा देरी का कारण प्रमाणित हो जाता है, तो हम देरी से क्लेम सूचना की अनुमति भी दे सकते हैं.
3 मैं क्लेम फॉर्म कहां से डाउनलोड कर सकता/सकती हूं?
आप ऊपर मौजूद "क्लेम फॉर्म" सेक्शन से क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. ड्रॉपडाउन से "हेल्थ इंश्योरेंस" चुनें
4 क्लेम से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
- कृपया सेल्स पर्सन से संपर्क करें, या
- कृपया नज़दीकी एच डी एफ सी लाइफ ब्रांच से संपर्क करें, या
- कृपया इस पर लिखें [email protected] या इस पर कॉल करें 022 66682846
1 मैं क्लेम से संबंधित डॉक्यूमेंट कहां सबमिट कर सकता/सकती हूं?
आप निम्नलिखित माध्यमों से अपने क्लेम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए सबमिट कर सकते हैं:
- इसे प्रोसेसिंग के लिए नीचे दिए गए एड्रेस पर सीधे हेल्थ क्लेम टीम को भेजें
हेल्थ क्लेम टीम
11th फ्लोर, लोधा एक्सेलस, अपोलो मिल्स कंपाउंड
N.M. जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई, 400011, महाराष्ट्र
ईमेल: [email protected]
टेलीफोन: 66682846
- सेल्स पर्सन को डॉक्यूमेंट प्रदान करें
- नज़दीकी ब्रांच में जाएं और डॉक्यूमेंट सबमिट करें
- स्थिति के डायग्नोसिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर, सभी आवश्यक क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ, एच डी एफ सी लाइफ को क्लेम के संबंध में सूचना दी जानी चाहिए. हालांकि, अगर क्लेम करने वाले के नियंत्रण से परे कारकों के कारण क्लेम की सूचना देने में देरी हो जाती है तथा देरी का कारण प्रमाणित हो जाता है, तो हम देरी से क्लेम सूचना की अनुमति भी दे सकते हैं.
2 मैं क्लेम फॉर्म कहां से डाउनलोड कर सकता/सकती हूं?
आप ऊपर मौजूद "क्लेम फॉर्म" सेक्शन से क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं
3 क्लेम से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
- कृपया सेल्स पर्सन से संपर्क करें, या
- कृपया नज़दीकी एच डी एफ सी लाइफ ब्रांच से संपर्क करें, या
- कृपया इस पर लिखें [email protected] या 022 66682846 पर कॉल करें
ARN: ED/08/22/28415-HI