5-वर्षीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में सभी आवश्यक जानकारी
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जिन्दगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और कोई भी इनसे बच नहीं सकता. इसमें संदेह नहीं कि परिवार में कमाने वाले पर बहुत बोझ होता है, क्योंकि उन पर पड़ने वाला कोई भी फाइनेंशियल संकट सीधे तौर पर अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है. लेकिन किसी अप्रिय घटना में अगर कमाने वाले सदस्य की जान चली जाए, तो क्या होगा ?? ऐसी स्थिति में, आश्रितों के दबाव में बिखर जाने की अधिक संभावना होती है, विशेष रूप से अगर कोई फॉलबैक न हो. यही कारण है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना आवश्यक होता है.
कई उपलब्ध विकल्पों में से लोग 5-वर्षीय टर्म इंश्योरेंस प्लान का विकल्प चुन सकते हैं जो पॉलिसीधारक को पांच साल की अवधि के लिए कवरेज प्रदान करता है. ऐसे प्लान इंश्योर्ड को 5 साल की अवधि के लिए कवर करते हैं. यह सुरक्षा तभी आगे बढ़ाई जाती है जब पॉलिसीधारक प्रीमियम का नियमित भुगतान सुनिश्चित करता है. कुछ ऐसे 5-वर्षीय टर्म प्लान भी हैं जो पॉलिसी की समाप्ति के बाद उसे लंबी अवधि में बदलने का विकल्प प्रदान करते हैं.
5-वर्षीय टर्म पॉलिसी कैसे काम करती है?
5-वर्षीय टर्म पॉलिसी की प्रक्रिया काफी आसान है. पॉलिसीधारक को निश्चित समय-सीमा के अनुसार नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, चाहे वह मासिक हो, वार्षिक हो या सिंगल प्रीमियम के रूप में हो. प्रीमियम भुगतान मोड पॉलिसीधारक द्वारा दिए गए विकल्पों में से चुना जाता है. अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को मृत्यु लाभ प्राप्त होता है. अगर पॉलिसीधारक इस अवधि तक जीवित रहते हैं तो कोई मेच्योरिटी लाभ प्रदान नहीं किया जाता है. हालांकि, कुछ टर्म प्लान रिटर्न ऑफ प्रीमियम (ROP) विकल्प ऑफर करते हैं, जो पॉलिसीधारक को मेच्योरिटी लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है.
5-वर्षीय टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभ
अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह, 5-वर्षीय टर्म इंश्योरेंस प्लान पॉलिसीधारकों के लिए अपनी अनुपस्थिति में भी अपने परिवार को सुरक्षित करने का एक बेहतरीन तरीका है. प्लान में कुछ अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं:
- पॉलिसीधारक के परिवार के लिए 5 वर्षों तक जोखिम सुरक्षा
- पॉलिसी अवधि के दौरान इंश्योर्ड की मृत्यु होने पर, नॉमिनी को मृत्यु लाभ प्रदान किया जाता है
- इनकम टैक्स एक्ट* के सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स लाभ और सेक्शन 10(10D) के तहत मृत्यु लाभ पर टैक्स से छूट
- कई राइडर्स- क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम की छूट कवर, एक्सीडेंटल डेथ कवर आदि के माध्यम से सुरक्षा को और अधिक बढ़ाने का विकल्प.
- किफायती प्रीमियम ताकि कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसीधारक पर अधिक खर्च का दवाब न पड़े
क्या 5-वर्षीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की गणना करने का कोई तरीका है?
प्रीमियम की गणना कई कारकों के आधार पर की जाती है, जिनमें पॉलिसीधारक की उम्र, वार्षिक आय, बीमा राशि, मेडिकल हिस्ट्री और धूम्रपान, शराब पीने या तंबाकू चबाने जैसी आदतें शामिल हैं. अगर किसी को अधिक हेल्थ रिस्क है, तो आगे भविष्य में संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम अधिक हो सकता है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. क्या कोई भी 5-वर्षीय टर्म इंश्योरेंस प्लान का लाभ उठा सकता है?
18-65 वर्ष के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है.
2. क्या पॉलिसीधारक 5-वर्षीय टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ राइडर का विकल्प चुन सकते हैं?
हां. विभिन्न सेवा प्रदाता ऐसे राइडर ऑफर करते हैं जो टर्म प्लान के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं.
3. 5-वर्षीय टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे कैंसल की जा सकती है?
आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपना निर्णय लिखित रूप में बता सकते हैं. आपको कैंसलेशन के लिए निर्धारित फॉर्म जमा करना होगा जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कैंसलेशन प्रोसेस पूरी करेगी. वैकल्पिक रूप से, आप प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर सकते हैं. एक निश्चित ग्रेस पीरियड के बाद, आपका कवरेज भी खत्म हो जाता है. हालांकि, अगर निर्धारित कूलिंग/फ्री लुक पीरियड के बाद पॉलिसी कैंसल की जाती है, तो आपको प्रीमियम का कोई रिफंड नहीं मिल सकता है.
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##FY 2021-22 के ऑडिटेड वार्षिक आंकड़ों के अनुसार इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो पॉलिसी की संख्या पर निकाला गया है.
#बशर्ते हमें सभी संबंधित और आवश्यक डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हों और अन्य किसी जांच की आवश्यकता न हो. क्लेम अनुरोध अप्रूव होने के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस पूरी की जाएगी
^ लाइफ और लाइफ प्लस प्लान विकल्पों के तहत उपलब्ध
*इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार. टैक्स लाभ, टैक्स कानूनों में बदलाव के अधीन हैं.
ARN - ED/05/23/1811-HI